अंडमान और निकोबार अधिवास पात्रता

सत्यापित वैधानिक नियम 2026 सूचनात्मक मूल्यांकन

केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को निवासी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष के निवास की आवश्यकता होती है।

⚠️ प्रवेश बनाम रोजगार: NEET/CET कोटे के नियम राज्य रोजगार निवास मानदंडों से भिन्न हो सकते हैं।

मुख्य पात्रता मानदंड

10 वर्ष न्यूनतम निवास
अनिवार्य नहीं स्कूली शिक्षा

अनिवार्य दस्तावेज़ चेकलिस्ट

राशन कार्ड
उपयोगिता बिल (पिछले 10 वर्षों के)
शैक्षणिक प्रमाण

स्रोत: Andaman & Nicobar Administration Revenue Services

जारीकर्ता प्राधिकारी

अंडमान और निकोबार में अधिवास प्रमाणपत्र के लिए आवेदन आमतौर पर Tehsildar द्वारा संसाधित किए जाते हैं। आप आधिकारिक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल या अपने निकटतम जन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

प्रक्रियात्मक सत्यापन नोट

जारी करने की प्रक्रिया में अक्सर एक राजस्व निरीक्षक या स्थानीय पुलिस अधिकारी द्वारा क्षेत्र सत्यापन शामिल होता है। वे आपके प्रवास की अवधि को सत्यापित करने के लिए आपके घोषित निवास स्थान पर जा सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके पड़ोसी/मकान मालिक आपके निवास अवधि की पुष्टि कर सकें।

अन्य राज्यों के अधिवास नियम देखें

View All 28 States →
कानूनी अस्वीकरण

अनिवार्य अस्वीकरण: यह उपकरण अंडमान और निकोबार के लिए सार्वजनिक वैधानिक निवास और स्कूली शिक्षा नियमों के आधार पर एक सूचनात्मक मूल्यांकन प्रदान करता है। यह कानूनी या व्यावसायिक सलाह का गठन नहीं करता है। अधिवास कानून जटिल हैं और प्रशासनिक व्याख्याओं के अधीन हैं। परिणाम सांकेतिक अनुमान हैं और आपके विशिष्ट मामले पर लागू होने वाले सभी प्रावधानों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं। किसी भी औपचारिक अनुपालन निर्णय लेने से पहले उपयोगकर्ताओं को योग्य कानूनी पेशेवर या चार्टर्ड अकाउंटेंट से परामर्श करना चाहिए। EligibilityTools.in इस जानकारी के उपयोग से उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए कोई दायित्व नहीं लेता है।

आधिकारिक अंडमान और निकोबार पोर्टल पर आवेदन करें