Verified by EligibilityTools Editorial & Compliance Board
Fact-Checked: 2026-06-29
Editorial Policy

अग्रिम कर कैलकुलेटर (FY 2025-26 / AY 2026-27)

यदि आपकी वार्षिक कर देनदारी (TDS के बाद) ₹10,000 से अधिक है, तो आपको त्रैमासिक किस्तों में अग्रिम कर देना होगा। किस्त चूकने पर धारा 234B और 234C के तहत 1% प्रति माह ब्याज लगता है।

60+ वरिष्ठ नागरिक (व्यावसायिक आय के बिना) पूरी तरह मुक्त हैं। अनुमानित करदाता 15 मार्च तक एकल किस्त देते हैं।

TDS घटाने से पहले पूरे वर्ष का अनुमानित आयकर + उपकर
60 या उससे अधिक आयु के निवासी व्यक्ति जिनके पास व्यावसायिक आय नहीं है, वे अग्रिम कर से मुक्त हैं (धारा 207)
Presumptive scheme users pay 100% advance tax in a single installment by 15 March, not the quarterly schedule.
Advance tax is calculated on the net liability after subtracting TDS/TCS already deducted at source.

अग्रिम कर कैसे काम करता है

जिसकी भी वर्ष की अनुमानित कर देनदारी (TDS क्रेडिट के बाद) ₹10,000 से अधिक है, उसे अग्रिम कर देना होगा। अपवाद: बिना व्यावसायिक आय के 60+ आयु के निवासी वरिष्ठ नागरिक धारा 207 के तहत पूरी तरह मुक्त हैं।

त्रैमासिक किस्त अनुसूची

  • 15 जून 2025 तक: 15% संचयी
  • 15 सितंबर 2025 तक: 45% संचयी
  • 15 दिसंबर 2025 तक: 75% संचयी
  • 15 मार्च 2026 तक: 100% संचयी

अनुमानित करदाता (44AD/44ADA)

त्रैमासिक अनुसूची से मुक्त — 15 मार्च 2026 तक एकल किस्त में 100% दें।

विलंब पर ब्याज

  • धारा 234B: 1%/माह — यदि 31 मार्च तक कुल अग्रिम कर, निर्धारित कर के 90% से कम।
  • धारा 234C: 1%/माह — जून/सितंबर/दिसंबर किस्त में कमी पर 3 माह; मार्च किस्त पर 1 माह।

स्रोत: आयकर अधिनियम 1961 की धाराएं 207, 208, 211, 234B, 234C। जुलाई 2026 तक सत्यापित।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मैं वेतनभोगी हूं। क्या मुझे अग्रिम कर देना होगा?

वेतनभोगियों के नियोक्ता TDS काटते हैं जो अधिकतर कर देनदारी को कवर करता है। अग्रिम कर तभी जरूरी है जब TDS के बाद शेष कर देनदारी ₹10,000 से अधिक हो — जैसे ब्याज, पूंजीगत लाभ, किराया या फ्रीलांसिंग आय से।

15 जून की किस्त चूक गया/गई। अब क्या?

धारा 234C के तहत कमी पर 3 माह का 1%/माह ब्याज लगेगा। अगली किस्त में बकाया राशि शामिल करें।

मेरी पूंजीगत लाभ आय दिसंबर में हुई। क्या पहले की किस्तों पर 234C ब्याज लगेगा?

नहीं। धारा 234C में पूंजीगत लाभ जैसी आय के लिए छूट है जिसका अग्रिम अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। यदि आय वाकई पहले अनुमानित नहीं थी, तो पूर्व किस्तों पर 234C ब्याज नहीं लगेगा।

अस्वीकरण: यह कैलकुलेटर केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। अग्रिम कर देनदारी FY 2025-26 की पूर्ण आय, कटौतियों और TDS क्रेडिट पर निर्भर है। विशिष्ट सलाह के लिए किसी योग्य CA से परामर्श करें। धाराएं 207, 208, 211, 234B, 234C, आयकर अधिनियम 1961, जुलाई 2026 तक सत्यापित।

Logic mapped to Finance Act 2026 and Section 139(1) View Editorial Policy

Last Fact-Checked: 2026-06-29 | Source: Income Tax Act, 1961

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