यह पृष्ठ केवल पात्रता जांचने के लिए है। यदि आप अपने आवेदन की स्थिति या भुगतान की तारीख जानना चाहते हैं, तो कृपया आधिकारिक Himachal Pradesh पोर्टल पर जाएं।
Himachal Pradesh पेंशन की मुख्य जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | HP Social Security Pension (Old Age) |
| न्यूनतम आयु | 60 वर्ष |
| पेंशन (आयु 60–79) | ₹1,000/माह |
| पेंशन (आयु 80+) | ₹1,700/माह |
| आय सीमा | ₹35,000/वर्ष |
| भुगतान विधि | DBT — सीधे बैंक खाते में |
| आवेदन पोर्टल | https://edistrict.hp.gov.in/ |
Himachal Pradesh पेंशन पात्रता शर्तें
- Age 60 years or above
- BPL household or income below ₹35,000 (below 70 years)
- No income limit for those aged 70 and above
- Resident of Himachal Pradesh
आवश्यक दस्तावेज़
स्रोत: Source: HP Social Justice Dept. Male (60-69): ₹1,000; Female (60-69): ₹1,500; All 70+: ₹1,700.
IGNOAPS — केंद्रीय पेंशन घटक
IGNOAPS (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना) केंद्र सरकार की योजना है जो BPL परिवारों को ₹300/माह (60–79 वर्ष) और ₹500/माह (80+ वर्ष) प्रदान करती है। Himachal Pradesh इसमें राज्य स्तर पर अतिरिक्त राशि जोड़ता है।
Himachal Pradesh पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें
- दस्तावेज़ तैयार करें: आधार, आयु प्रमाण, बैंक पासबुक, BPL/आय प्रमाण पत्र।
- नजदीकी ग्राम पंचायत/नगर पालिका कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं।
- आवेदन पत्र भरें और दस्तावेज़ संलग्न करें।
- स्वीकृति के बाद DBT के माध्यम से मासिक पेंशन बैंक खाते में जमा होती है।
Himachal Pradesh पेंशन — अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
⚠️ अस्वीकरण: यह पृष्ठ सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। राशि राज्य बजट में संशोधित हो सकती है। अंतिम पात्रता और राशि की पुष्टि आधिकारिक Himachal Pradesh पोर्टल या nsap.nic.in से करें।