1. बुनियादी कर छूट सीमा (Basic Exemption Limit) - अनिवार्य ट्रिगर
आपकी फाइलिंग आवश्यकता को निर्धारित करने वाला प्राथमिक कारक यह है कि क्या आपकी सकल कुल आय (Gross Total Income) मूल छूट सीमा से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से, नई कर व्यवस्था (New Tax Regime - धारा 115BAC) को काफी अनुकूलित (optimized) किया गया है। अनिवार्य ट्रिगर हैं:
A. नई कर व्यवस्था (डिफ़ॉल्ट) / New Tax Regime
नई कर व्यवस्था के तहत, बुनियादी छूट सीमा बढ़ाकर ₹4,00,000 कर दी गई है। उम्र की परवाह किए बिना, यदि आपकी सकल कुल आय (किसी भी कटौती या छूट से पहले) ₹4 लाख से अधिक है, तो आप कानूनी रूप से ITR दाखिल करने के लिए बाध्य हैं।
B. पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime - यदि चुनी गई हो)
यदि आप विशेष रूप से पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, तो सीमाएँ पारंपरिक रहती हैं:
- 60 वर्ष से कम: ₹2,50,000
- 60 से 79 वर्ष (वरिष्ठ नागरिक): ₹3,00,000
- 80 वर्ष और उससे अधिक (अति वरिष्ठ): ₹5,00,000
2. अनिवार्य फाइलिंग नियम (धारा 139(1) का 7वां परंतुक)
भले ही आपकी आय ऊपर दी गई सीमा से कम हो, यदि आप इनमें से किसी भी वैधानिक शर्त (नियम 12AB) को पूरा करते हैं, तो आपको ITR दाखिल करना होगा:
- उच्च-मूल्य जमा जमा (High-Value Deposits): चालू खाते (Current accounts) में कुल जमा > ₹1 करोड़ या बचत खाते (Savings accounts) में > ₹50 लाख।
- विदेश यात्रा: स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर खर्च > ₹2 लाख।
- बिजली बिल: वित्तीय वर्ष के दौरान कुल बिजली बिल का भुगतान > ₹1 लाख।
- व्यवसाय/पेशा: व्यवसाय में कुल बिक्री > ₹60 लाख या पेशेवर (Professional) सकल प्राप्तियां > ₹10 लाख।
- TDS/TCS: काटे गए/एकत्र किए गए कर की राशि ₹25,000 या अधिक है (वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000)।
3. स्वैच्छिक रूप से ITR दाखिल करने के लाभ
भले ही अनिवार्य न हो, ITR दाखिल करने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है:
- नुकसान को आगे ले जाना (Carry Forward of Losses): व्यवसाय या पूंजीगत (Capital) नुकसान को केवल तभी आगे ले जाया जा सकता है जब रिटर्न नियत तिथि (Sec 139(3)) के भीतर दाखिल किया गया हो।
- वैश्विक गतिशीलता (Global Mobility): वीज़ा आवेदनों (यूएसए, यूके, शेंगेन) के लिए पिछले 3 वर्षों के ITR एक मानक आवश्यकता हैं।
- वित्तीय विश्वसनीयता: बैंक होम लोन और उच्च-सीमा वाले क्रेडिट कार्ड को प्रोसेस करने के लिए ITR की मांग करते हैं।
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वित्तीय वर्ष 2025-26 के नियमों के आधार पर अपनी ITR भरने की अनिवार्यता का पता लगाने के लिए हमारे इन्कम टैक्स फाइलिंग पात्रता चेकर (ITR Eligibility Checker) का उपयोग करें।
पात्रता की जांच करेंअस्वीकरण: यह मार्गदर्शिका केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और जनवरी 2026 तक आयकर अधिनियम की धारा 139(1) पर आधारित है। कर कानून परिवर्तन के अधीन हैं। व्यक्तिगत अनुपालन सलाह के लिए हमेशा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से परामर्श लें।