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Fact-Checked: 2026-06-07
Editorial Policy

EPF स्थानांतरण पात्रता जाँचकर्ता — EPFO के माध्यम से PF स्थानांतरण

नौकरी बदलने पर EPF बैलेंस स्वचालित रूप से स्थानांतरित नहीं होता। UAN सक्रिय होना चाहिए, Aadhaar और बैंक खाता लिंक होना चाहिए, पिछले नियोक्ता को निकास तिथि अंकित करनी होगी, और नए नियोक्ता को UAN के तहत आपको पंजीकृत करना होगा। यह जाँचकर्ता सभी शर्तों की जाँच करता है।
member.epfindia.gov.in पर UAN सक्रिय करें।
EPFO पोर्टल → Manage → KYC पर जाएं।
बैंक KYC नियोक्ता द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए।
यह अक्सर सबसे बड़ी बाधा होती है। पिछले HR से संपर्क करें।
नए नियोक्ता को PF खाता बनाना होगा।

EPF स्थानांतरण क्यों स्वचालित नहीं होता

EPF खाते प्रत्येक नियोक्ता के प्रतिष्ठान कोड से जुड़े होते हैं। नई नौकरी में नया PF खाता खुलता है। पुराने खाते का बैलेंस नए में स्थानांतरित करने के लिए EPFO पोर्टल पर अनुरोध देना होता है।

सबसे बड़ी बाधा: निकास तिथि

यदि पिछले नियोक्ता ने निकास तिथि अंकित नहीं की, तो स्थानांतरण नहीं हो सकता। EPFO शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नई नौकरी ज्वाइन करने के बाद EPF ट्रांसफर के लिए कितना इंतजार करना होगा?

कोई अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि नहीं है। जैसे ही नया नियोक्ता आपको EPFO में UAN के तहत पंजीकृत करे और पिछले नियोक्ता ने निकास तिथि अंकित कर दे, आप ट्रांसफर शुरू कर सकते हैं।

EPF ट्रांसफर न करने पर कई साल बाद क्या होगा?

36+ महीने से निष्क्रिय EPF खातों को "निष्क्रिय" घोषित किया जाता था और FY 2011-12 से ब्याज मिलना बंद हो गया था। हालांकि, मार्च 2023 की EPFO अधिसूचना के अनुसार, UAN-सीडेड खातों पर निष्क्रिय खातों पर भी ब्याज मिलता रहेगा।

क्या पिछले नियोक्ता के सहयोग के बिना EPF ट्रांसफर हो सकता है?

EPFO पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए पिछले नियोक्ता की डिजिटल सिग्नेचर से मंजूरी जरूरी है। यदि नियोक्ता असहयोगी है, Form 13 के जरिए EPFO क्षेत्रीय कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। यदि नियोक्ता बंद/अनुपस्थित हो गया है, तो EPFO के पास नियोक्ता प्राधिकरण के बिना ट्रांसफर की प्रक्रिया है।

ट्रांसफर से पहले EPF निकालने पर क्या कर लगेगा?

हां। यदि आप 5 साल की निरंतर सेवा (सभी नियोक्ताओं में यदि लगातार ट्रांसफर हुए हों) से पहले निकालते हैं, तो निकासी कर योग्य है। नियोक्ता का योगदान और उस पर ब्याज पूरी तरह कर योग्य है; आपका स्वयं का योगदान नहीं।

यदि कई पुराने PF खाते हों तो क्या करें?

प्रत्येक पुराने PF खाते को EPFO Member Portal (member.epfindia.gov.in) के जरिए अलग-अलग ट्रांसफर करना होगा। प्रत्येक ट्रांसफर के लिए संबंधित पिछले नियोक्ता द्वारा निकास तिथि अंकित होनी चाहिए।

केवल सूचनात्मक: यह EPFO ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित आवश्यकताओं पर आधारित है। यह कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है।

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Last Fact-Checked: 2026-06-07 | Source: Income Tax Act, 1961