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Fact-Checked: 2026-06-07
Editorial Policy

ग्रेच्युटी पात्रता कैलकुलेटर — ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972

ग्रेच्युटी एक वैधानिक सेवानिवृत्ति/निकास लाभ है जो कम से कम 4 वर्ष और 240 दिन की निरंतर सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को देय है। राशि सूत्र से गणना की जाती है: (15/26) × अंतिम मासिक वेतन × पूर्ण सेवा वर्ष। यह कैलकुलेटर आपकी पात्रता जाँचता है, ग्रेच्युटी राशि का अनुमान लगाता है और धारा 10(10) के तहत आयकर छूट दिखाता है।
भिन्न सहित कुल वर्ष दर्ज करें (उदा. 6 वर्ष 6 माह के लिए 6.5)। न्यूनतम सीमा 4 वर्ष 240 दिन है।
यहाँ "वेतन" का अर्थ केवल मूल + महंगाई भत्ता है। HRA, बोनस या अन्य भत्ते शामिल न करें।
ग्रेच्युटी अधिनियम 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।
यदि आप वास्तविक राशि जानते हैं तो दर्ज करें।

ग्रेच्युटी पात्रता — 4 वर्ष 240 दिन का नियम

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 2A के तहत, न्यूनतम सेवा सीमा 4 वर्ष और 8 माह (4 वर्ष 240 दिन) है।

ग्रेच्युटी सूत्र — धारा 4(2)

ग्रेच्युटी = (15 ÷ 26) × अंतिम मासिक वेतन × पूर्ण वर्ष

कर छूट — धारा 10(10)

सरकारी कर्मचारियों के लिए पूर्ण छूट। ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए ₹20 लाख तक छूट।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या इस्तीफे पर भी 5 साल का नियम लागू होता है?

हां। ग्रेच्युटी इस्तीफे पर भी देय है, बशर्ते आपने कम से कम 4 साल 240 दिन की निरंतर सेवा पूरी की हो (Section 2A के तहत प्रभावी रूप से 5 वर्ष माना जाता है)।

ग्रेच्युटी फॉर्मूले में "वेतन" का क्या अर्थ है?

Payment of Gratuity Act के तहत फॉर्मूले में "वेतन" का अर्थ केवल मूल वेतन + महंगाई भत्ता है। HRA, चिकित्सा भत्ता, बोनस, ओवरटाइम, कमीशन और अन्य भत्ते शामिल नहीं हैं।

क्या कोई नियोक्ता ग्रेच्युटी देने से मना कर सकता है?

नियोक्ता ग्रेच्युटी तभी रोक सकता है जब बर्खास्तगी नियोक्ता को नुकसान पहुंचाने वाली जानबूझकर लापरवाही या चूक के लिए हो (Section 4(6)(b))। दुराचार के मामले में भी केवल कानूनी हक से अधिक राशि ही जब्त की जा सकती है।

क्या ग्रेच्युटी पर आयकर लगता है?

ग्रेच्युटी Section 10(10) के तहत आंशिक या पूरी तरह छूट प्राप्त है। सरकारी कर्मचारियों को पूरी छूट। Gratuity Act के तहत कर्मचारियों के लिए, निम्नलिखित में से कम राशि पर छूट: वास्तविक ग्रेच्युटी, ₹20 लाख, या 15/26 × अंतिम वेतन × पूर्ण वर्ष।

मेरी कंपनी में 10 से कम कर्मचारी हैं। क्या मुझे ग्रेच्युटी मिलेगी?

Payment of Gratuity Act तकनीकी रूप से 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। हालांकि, एक बार सीमा पार हो जाने के बाद, यदि बाद में संख्या 10 से कम हो जाती है तो भी अधिनियम लागू रहता है।

नियोक्ता को ग्रेच्युटी कब देनी होती है?

ग्रेच्युटी देय होने के 30 दिनों के भीतर देनी होती है (Section 7(3))। देरी पर नियत तारीख से साधारण ब्याज लगता है।

सांकेतिक परिणाम: यह कैलकुलेटर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 4(2) और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(10) पर आधारित है। परिणाम केवल सांकेतिक हैं। यह कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है।

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Last Fact-Checked: 2026-06-07 | Source: Income Tax Act, 1961