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Fact-Checked: 2026-06-07
Editorial Policy

विकलांगता लाभ जाँचकर्ता — RPWD अधिनियम 2016 और UDID

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPWD Act) विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए व्यापक लाभ का ढांचा प्रदान करता है। 40% विकलांगता सीमा पर अधिकांश केंद्र सरकार के लाभ लागू होते हैं, जबकि 80%+ (गंभीर विकलांगता) पर बढ़े हुए अधिकार मिलते हैं।
Enter the disability percentage as certified by a government medical authority (district medical board). Minimum 40% required for most central benefits.
UDID replaces old disability certificates and is required to access most benefits. Apply free at swavlambancard.gov.in.
Section 80U is for the person with disability; Section 80DD is for those who care for a disabled dependent.
Government employees/job seekers get additional reservation and accommodation benefits.

40% और 80% की सीमाएं

RPWD अधिनियम 2016 दो प्रमुख सीमाएं निर्धारित करता है:

  • 40% और उससे अधिक: "विकलांग व्यक्ति" के रूप में मान्यता — Section 80U/80DD कटौती, रेलवे रियायत, और नौकरी आरक्षण सहित अधिकांश केंद्रीय लाभ मिलते हैं।
  • 80% और उससे अधिक (गंभीर विकलांगता): बढ़े हुए लाभ — अधिक कर कटौती (₹1,25,000 बनाम ₹75,000), सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्राथमिकता।

Section 80U बनाम Section 80DD

  • Section 80U: विकलांग व्यक्ति स्वयं दावा करता है। निश्चित कटौती — ₹75,000 (40%+) या ₹1,25,000 (80%+)। वास्तविक व्यय आवश्यक नहीं।
  • Section 80DD: विकलांग आश्रित पर व्यय करने वाला व्यक्ति (पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन) दावा करता है। समान सीमाएं लागू।

UDID कार्ड कैसे प्राप्त करें

Unique Disability Identity (UDID) कार्ड पुराने विकलांगता प्रमाण पत्रों की जगह लेता है। swavlambancard.gov.in पर निःशुल्क आवेदन करें। प्रक्रिया: Aadhaar के साथ ऑनलाइन पंजीकरण → जिला अस्पताल में मूल्यांकन → सत्यापन के बाद UDID कार्ड जारी।

RPWD अधिनियम 2016 के तहत 21 मान्यता प्राप्त विकलांगताएं

RPWD अधिनियम 2016 ने 1995 अधिनियम की 7 विकलांगताओं की सूची को बढ़ाकर 21 कर दिया: दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग (ठीक हुए), श्रवण बाधिता, चलन विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, विशिष्ट अधिगम अक्षमताएं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वाक् और भाषा विकलांगता, थैलेसीमिया, हेमोफिलिया, सिकल सेल रोग, बहु विकलांगता, बधिर-अंधापन, एसिड हमला पीड़ित, और पार्किंसंस रोग।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मैं एक ही वर्ष में Section 80U (स्वयं के लिए) और Section 80DD (विकलांग बच्चे के लिए) दोनों का दावा कर सकता/सकती हूं?

हां। यदि आप स्वयं विकलांग हैं (Section 80U के लिए पात्र) और आपका कोई विकलांग आश्रित बच्चा भी है, तो आप एक ही वर्ष में दोनों कटौतियां दावा कर सकते हैं। 40%+ पर कुल कटौती ₹1,50,000 (₹75,000 × 2) होगी, या यदि दोनों 80%+ गंभीर विकलांगता के हैं तो ₹2,50,000 तक।

मेरे राज्य के विकलांगता प्रमाण पत्र में 45% लिखा है। क्या UDID में अलग प्रतिशत हो सकता है?

UDID केंद्र सरकार की प्रणाली के तहत निर्धारित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन के बाद जारी होता है। आपके UDID का प्रतिशत पुराने राज्य प्रमाण पत्र से भिन्न हो सकता है। केंद्रीय लाभों के लिए UDID का प्रतिशत मान्य होगा। यदि आप मूल्यांकन से असहमत हैं, तो जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं।

क्या विकलांग व्यक्तियों के साथ यात्रा करने वाले परिचारकों को रेलवे रियायत मिलती है?

हां। गंभीर या बहु विकलांगता (80%+) वाले व्यक्तियों के साथ उसी ट्रेन में यात्रा करने वाले परिचारक को भी वही रियायत (2nd Class/Sleeper में 75%) मिलती है। परिचारक की रियायत केवल विकलांग व्यक्ति के साथ यात्रा करते समय ही उपलब्ध है।

निजी कंपनियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षण क्या है?

RPWD अधिनियम 2016 के तहत, 4% आरक्षण केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों पर लागू होता है। निजी कंपनियों के लिए कानूनी आरक्षण अनिवार्य नहीं है — लेकिन उन्हें RPWD अधिनियम के तहत "उचित समायोजन" देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अधिनियम 20 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में भेदभाव और सुलभ कार्यस्थल की मांग करता है।

केवल जानकारी के लिए: यह चेकर विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80U और 80DD पर आधारित है। राज्य-स्तरीय लाभ काफी भिन्न होते हैं। यह कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है। UDID के लिए: swavlambancard.gov.in. शिकायतों के लिए: disabilityaffairs.gov.in.

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Last Fact-Checked: 2026-06-07 | Source: Income Tax Act, 1961