Andhra Pradesh LWF योगदान (प्रति कर्मचारी)
| योगदाता | राशि | आवृत्ति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| कर्मचारी | ₹30 | वार्षिक (31 दिसम्बर कटऑफ) | ₹30 प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष — 31 दिसम्बर तक काटा जाता है |
| नियोक्ता | ₹70 | वार्षिक (31 जनवरी तक भुगतान) | ₹70 प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष — AP श्रम कल्याण बोर्ड को 31 जनवरी तक भेजा जाता है |
आवेदनीयता सीमा
सभी कारखाने (कर्मचारी संख्या की परवाह किए बिना) + 20 या अधिक कर्मचारियों वाले दुकान/प्रतिष्ठान।
देय तिथि
- 31 दिसम्बर (कर्मचारी योगदान कटौती की अंतिम तिथि)
- अगले वर्ष 31 जनवरी (नियोक्ता संयुक्त योगदान भेजता है)
छूट श्रेणियां
- प्रशिक्षु (अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत)
- नियोक्ता के परिवार के सदस्य
- प्रधान नियोक्ता के तहत ठेका श्रमिक
पंजीकरण अनिवार्य: Andhra Pradesh के नियोक्ताओं को राज्य श्रम कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण करना होगा और योगदान अर्ध-वार्षिक रूप से जमा करना होगा।