Andhra Pradesh श्रम कल्याण निधि (LWF) 2026

2026 Andhra Pradesh LWF लागू
आंध्र प्रदेश में श्रम कल्याण निधि योगदान आंध्र प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1987 द्वारा शासित है। अधिनियम सभी कारखानों (कर्मचारियों की संख्या की परवाह किए बिना) और 20 या अधिक कर्मचारियों वाले दुकान/प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। योगदान वार्षिक रूप से एकत्र किया जाता है।
शासी अधिनियम
आंध्र प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम

Andhra Pradesh LWF योगदान (प्रति कर्मचारी)

योगदाता राशि आवृत्ति टिप्पणी
कर्मचारी ₹30 वार्षिक (31 दिसम्बर कटऑफ) ₹30 प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष — 31 दिसम्बर तक काटा जाता है
नियोक्ता ₹70 वार्षिक (31 जनवरी तक भुगतान) ₹70 प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष — AP श्रम कल्याण बोर्ड को 31 जनवरी तक भेजा जाता है

आवेदनीयता सीमा

सभी कारखाने (कर्मचारी संख्या की परवाह किए बिना) + 20 या अधिक कर्मचारियों वाले दुकान/प्रतिष्ठान।

देय तिथि

  • 31 दिसम्बर (कर्मचारी योगदान कटौती की अंतिम तिथि)
  • अगले वर्ष 31 जनवरी (नियोक्ता संयुक्त योगदान भेजता है)

छूट श्रेणियां

  • प्रशिक्षु (अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत)
  • नियोक्ता के परिवार के सदस्य
  • प्रधान नियोक्ता के तहत ठेका श्रमिक

पंजीकरण अनिवार्य: Andhra Pradesh के नियोक्ताओं को राज्य श्रम कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण करना होगा और योगदान अर्ध-वार्षिक रूप से जमा करना होगा।

सूचनात्मक सामग्री – कानूनी सलाह नहीं

यह पृष्ठ Andhra Pradesh LWF अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक वैधानिक जानकारी प्रदान करता है। योगदान दरें राज्य सरकार द्वारा संशोधित होती रहती हैं। कोई भी अनुपालन निर्णय लेने से पहले अपने राज्य श्रम कल्याण बोर्ड या योग्य श्रम कानून सलाहकार से सत्यापित करें।

Andhra Pradesh LWF सामान्य प्रश्न

AP LWF अधिनियम, 1987 के तहत कौन से प्रतिष्ठान आते हैं?
अधिनियम कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो अधिसूचित उद्योगों में 5 या अधिक कर्मचारी नियुक्त करते हैं।
AP में LWF योगदान कौन जमा करता है?
नियोक्ता कर्मचारी का हिस्सा वेतन से काटकर संयुक्त योगदान AP श्रम कल्याण बोर्ड को नियत तिथि तक भेजता है।
AP में LWF भुगतान में देरी पर क्या होता है?
AP LWF अधिनियम, 1987 की धारा 27 के तहत जुर्माना लग सकता है।

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