Chhattisgarh श्रम कल्याण निधि (LWF) 2026

2026 Chhattisgarh LWF लागू
छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 का पालन करता है। यह अधिनियम 1 या अधिक कर्मचारियों वाले किसी भी प्रतिष्ठान पर लागू होता है। ₹10,000/माह से अधिक कमाने वाले पर्यवेक्षी/प्रबंधन कर्मचारी बाहर हैं।
शासी अधिनियम
छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम

Chhattisgarh LWF योगदान (प्रति कर्मचारी)

योगदाता राशि आवृत्ति टिप्पणी
कर्मचारी ₹15 अर्ध-वार्षिक (15 जुलाई और 15 जनवरी) ₹15 प्रति कर्मचारी प्रति अर्ध-वर्ष
नियोक्ता ₹45 अर्ध-वार्षिक (15 जुलाई और 15 जनवरी) ₹45 प्रति कर्मचारी प्रति अर्ध-वर्ष (न्यूनतम ₹1,500 प्रति प्रतिष्ठान)

आवेदनीयता सीमा

₹10,000/माह से अधिक कमाने वाले पर्यवेक्षी/प्रबंधन कर्मचारियों को छोड़कर, 1 या अधिक कर्मचारियों वाला कोई भी प्रतिष्ठान।

देय तिथि

  • 15 जुलाई (जनवरी–जून अर्ध-वर्ष के लिए)
  • 15 जनवरी (जुलाई–दिसम्बर अर्ध-वर्ष के लिए)

छूट श्रेणियां

  • अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षु
  • ₹10,000/माह से अधिक वेतन पाने वाले पर्यवेक्षी/प्रबंधन कर्मचारी

पंजीकरण अनिवार्य: Chhattisgarh के नियोक्ताओं को राज्य श्रम कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण करना होगा और योगदान अर्ध-वार्षिक रूप से जमा करना होगा।

सूचनात्मक सामग्री – कानूनी सलाह नहीं

यह पृष्ठ Chhattisgarh LWF अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक वैधानिक जानकारी प्रदान करता है। योगदान दरें राज्य सरकार द्वारा संशोधित होती रहती हैं। कोई भी अनुपालन निर्णय लेने से पहले अपने राज्य श्रम कल्याण बोर्ड या योग्य श्रम कानून सलाहकार से सत्यापित करें।

Chhattisgarh LWF सामान्य प्रश्न

क्या छत्तीसगढ़ LWF, MP LWF से अलग है?
हाँ। 2000 में विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ ने MP श्रम कल्याण निधि नियमों को अपनाया। दोनों राज्य अब स्वतंत्र रूप से प्रशासित नियमों का पालन करते हैं।
छत्तीसगढ़ में नियोक्ता-कर्मचारी योगदान अनुपात क्या है?
नियोक्ता, कर्मचारी के हिस्से का 3 गुना योगदान देता है।

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