Chhattisgarh LWF योगदान (प्रति कर्मचारी)
| योगदाता | राशि | आवृत्ति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| कर्मचारी | ₹15 | अर्ध-वार्षिक (15 जुलाई और 15 जनवरी) | ₹15 प्रति कर्मचारी प्रति अर्ध-वर्ष |
| नियोक्ता | ₹45 | अर्ध-वार्षिक (15 जुलाई और 15 जनवरी) | ₹45 प्रति कर्मचारी प्रति अर्ध-वर्ष (न्यूनतम ₹1,500 प्रति प्रतिष्ठान) |
आवेदनीयता सीमा
₹10,000/माह से अधिक कमाने वाले पर्यवेक्षी/प्रबंधन कर्मचारियों को छोड़कर, 1 या अधिक कर्मचारियों वाला कोई भी प्रतिष्ठान।
देय तिथि
- 15 जुलाई (जनवरी–जून अर्ध-वर्ष के लिए)
- 15 जनवरी (जुलाई–दिसम्बर अर्ध-वर्ष के लिए)
छूट श्रेणियां
- अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षु
- ₹10,000/माह से अधिक वेतन पाने वाले पर्यवेक्षी/प्रबंधन कर्मचारी
पंजीकरण अनिवार्य: Chhattisgarh के नियोक्ताओं को राज्य श्रम कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण करना होगा और योगदान अर्ध-वार्षिक रूप से जमा करना होगा।