Haryana श्रम कल्याण निधि (LWF) 2026

2026 Haryana LWF लागू
हरियाणा श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1971 हरियाणा में LWF योगदान का ढाँचा स्थापित करता है। हरियाणा में योगदान प्रतिशत-आधारित और CPI-अनुक्रमित (जनवरी 2025 से प्रभावी) है।
शासी अधिनियम
हरियाणा श्रम कल्याण निधि अधिनियम

Haryana LWF योगदान (प्रति कर्मचारी)

योगदाता राशि आवृत्ति टिप्पणी
कर्मचारी ₹204 अर्ध-वार्षिक (प्रति 6-माह अवधि) मासिक वेतन का 0.2%, अधिकतम ₹34/माह (अधिकतम ₹204/अर्ध-वर्ष)। CPI-अनुक्रमित।
नियोक्ता ₹408 अर्ध-वार्षिक (प्रति 6-माह अवधि) कर्मचारी योगदान का दोगुना, अधिकतम ₹68/माह (अधिकतम ₹408/अर्ध-वर्ष)।

आवेदनीयता सीमा

फैक्ट्रीज अधिनियम, 1948 या हरियाणा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत 10 या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान।

देय तिथि

  • 15 जुलाई (जनवरी–जून योगदान के लिए)
  • 15 जनवरी (जुलाई–दिसम्बर योगदान के लिए)

छूट श्रेणियां

  • अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षु
  • राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारी

पंजीकरण अनिवार्य: Haryana के नियोक्ताओं को राज्य श्रम कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण करना होगा और योगदान अर्ध-वार्षिक रूप से जमा करना होगा।

सूचनात्मक सामग्री – कानूनी सलाह नहीं

यह पृष्ठ Haryana LWF अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक वैधानिक जानकारी प्रदान करता है। योगदान दरें राज्य सरकार द्वारा संशोधित होती रहती हैं। कोई भी अनुपालन निर्णय लेने से पहले अपने राज्य श्रम कल्याण बोर्ड या योग्य श्रम कानून सलाहकार से सत्यापित करें।

Haryana LWF सामान्य प्रश्न

क्या हरियाणा LWF दरें बदल सकती हैं?
हाँ। दरें CPI-अनुक्रमित हैं और वार्षिक रूप से संशोधित होती हैं। https://hrylabour.gov.in/ देखें।
हरियाणा LWF फंड से कौन सी सुविधाएँ मिलती हैं?
विश्राम कक्ष, कैंटीन, क्रेच, खेल सुविधाएँ, एम्बुलेंस सेवाएँ और पठन कक्ष।

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