Delhi श्रम कल्याण निधि (LWF) 2026

2026 Delhi LWF लागू
दिल्ली श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1997 दिल्ली में LWF योगदान को नियंत्रित करता है। योगदान अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जाता है।
शासी अधिनियम
दिल्ली श्रम कल्याण निधि अधिनियम

Delhi LWF योगदान (प्रति कर्मचारी)

योगदाता राशि आवृत्ति टिप्पणी
कर्मचारी ₹0.75 अर्ध-वार्षिक (30 जून और 31 दिसम्बर) ₹0.75 प्रति कर्मचारी प्रति अर्ध-वर्ष
नियोक्ता ₹2.25 अर्ध-वार्षिक (30 जून और 31 दिसम्बर) ₹2.25 प्रति कर्मचारी प्रति अर्ध-वर्ष

आवेदनीयता सीमा

घरेलू नौकरों, मौसमी प्रतिष्ठानों और ₹2,500/माह से अधिक कमाने वाले प्रबंधन कर्मचारियों को छोड़कर 5 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान।

देय तिथि

  • 30 जून (जनवरी–जून अवधि; 15 जुलाई तक रिटर्न)
  • 31 दिसम्बर (जुलाई–दिसम्बर अवधि; 15 जनवरी तक रिटर्न)

छूट श्रेणियां

  • ₹2,500/माह से अधिक वेतन पाने वाले प्रबंधन/पर्यवेक्षी कर्मचारी
  • अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षु
  • घरेलू नौकर

पंजीकरण अनिवार्य: Delhi के नियोक्ताओं को राज्य श्रम कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण करना होगा और योगदान अर्ध-वार्षिक रूप से जमा करना होगा।

सूचनात्मक सामग्री – कानूनी सलाह नहीं

यह पृष्ठ Delhi LWF अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक वैधानिक जानकारी प्रदान करता है। योगदान दरें राज्य सरकार द्वारा संशोधित होती रहती हैं। कोई भी अनुपालन निर्णय लेने से पहले अपने राज्य श्रम कल्याण बोर्ड या योग्य श्रम कानून सलाहकार से सत्यापित करें।

Delhi LWF सामान्य प्रश्न

दिल्ली में कौन से प्रतिष्ठान LWF अधिनियम, 1997 के तहत पंजीकरण करें?
दिल्ली में 5 या अधिक कर्मचारियों वाले किसी भी प्रतिष्ठान को दिल्ली LWF बोर्ड के साथ पंजीकृत होना होगा।
क्या दिल्ली में LWF योगदान वेतन से काटा जा सकता है?
हाँ। नियोक्ता कर्मचारी का हिस्सा काटकर अपना योगदान जोड़कर बोर्ड को भेजता है।
दिल्ली नियोक्ता LWF रिटर्न कहाँ जमा करें?
रिटर्न दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली में जमा किए जाते हैं।

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