Gujarat LWF योगदान (प्रति कर्मचारी)
| योगदाता | राशि | आवृत्ति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| कर्मचारी | ₹6 | अर्ध-वार्षिक (जून और दिसम्बर) | ₹6 प्रति कर्मचारी प्रति अर्ध-वर्ष |
| नियोक्ता | ₹12 | अर्ध-वार्षिक (जून और दिसम्बर) | ₹12 प्रति कर्मचारी प्रति अर्ध-वर्ष (कर्मचारी योगदान का 2 गुना) |
आवेदनीयता सीमा
फैक्ट्रीज अधिनियम, 1948 या बॉम्बे दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत आने वाले 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान।
देय तिथि
- 30 जून (जून तक के योगदान के लिए)
- 31 दिसम्बर (दिसम्बर तक के योगदान के लिए)
छूट श्रेणियां
- अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षु
- केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारी
पंजीकरण अनिवार्य: Gujarat के नियोक्ताओं को राज्य श्रम कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण करना होगा और योगदान अर्ध-वार्षिक रूप से जमा करना होगा।