Gujarat श्रम कल्याण निधि (LWF) 2026

2026 Gujarat LWF लागू
गुजरात श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1953 भारत के सबसे पुराने LWF कानूनों में से एक है। यह अधिनियम गुजरात श्रम कल्याण बोर्ड (GLWB) द्वारा प्रशासित है।
शासी अधिनियम
गुजरात श्रम कल्याण निधि अधिनियम

Gujarat LWF योगदान (प्रति कर्मचारी)

योगदाता राशि आवृत्ति टिप्पणी
कर्मचारी ₹6 अर्ध-वार्षिक (जून और दिसम्बर) ₹6 प्रति कर्मचारी प्रति अर्ध-वर्ष
नियोक्ता ₹12 अर्ध-वार्षिक (जून और दिसम्बर) ₹12 प्रति कर्मचारी प्रति अर्ध-वर्ष (कर्मचारी योगदान का 2 गुना)

आवेदनीयता सीमा

फैक्ट्रीज अधिनियम, 1948 या बॉम्बे दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत आने वाले 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान।

देय तिथि

  • 30 जून (जून तक के योगदान के लिए)
  • 31 दिसम्बर (दिसम्बर तक के योगदान के लिए)

छूट श्रेणियां

  • अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षु
  • केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारी

पंजीकरण अनिवार्य: Gujarat के नियोक्ताओं को राज्य श्रम कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण करना होगा और योगदान अर्ध-वार्षिक रूप से जमा करना होगा।

सूचनात्मक सामग्री – कानूनी सलाह नहीं

यह पृष्ठ Gujarat LWF अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक वैधानिक जानकारी प्रदान करता है। योगदान दरें राज्य सरकार द्वारा संशोधित होती रहती हैं। कोई भी अनुपालन निर्णय लेने से पहले अपने राज्य श्रम कल्याण बोर्ड या योग्य श्रम कानून सलाहकार से सत्यापित करें।

Gujarat LWF सामान्य प्रश्न

गुजरात श्रम कल्याण बोर्ड (GLWB) क्या है?
GLWB गुजरात LWF अधिनियम, 1953 के तहत स्थापित है और कैंटीन, मनोरंजन केंद्र जैसी सुविधाओं के लिए फंड का उपयोग करता है।
गुजरात में नियोक्ता का योगदान अनुपात क्या है?
नियोक्ता कर्मचारी के हिस्से का दोगुना योगदान देता है।
गुजरात नियोक्ता LWF रिटर्न ऑनलाइन कहाँ दाखिल करें?
https://glwb.gujarat.gov.in/ पर।

अन्य राज्य जांचें

Andhra Pradesh Chhattisgarh Delhi Goa Haryana Karnataka सभी राज्य देखें →

भारत में LWF की व्यापक मार्गदर्शिका

सभी राज्यों के LWF अधिनियम, योगदान, अनुपालन दायित्व और सामान्य गलतफहमियों को समझें।

LWF मार्गदर्शिका पढ़ें →