Goa LWF योगदान (प्रति कर्मचारी)
| योगदाता | राशि | आवृत्ति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| कर्मचारी | ₹6 | अर्ध-वार्षिक (जून और दिसम्बर) | ₹6 प्रति कर्मचारी प्रति अर्ध-वर्ष |
| नियोक्ता | ₹18 | अर्ध-वार्षिक (जून और दिसम्बर) | ₹18 प्रति कर्मचारी प्रति अर्ध-वर्ष |
आवेदनीयता सीमा
10 या अधिक कर्मचारियों वाले कारखाने और गोवा दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत आने वाले प्रतिष्ठान।
देय तिथि
- 15 जुलाई (जनवरी–जून योगदान के लिए)
- 15 जनवरी (जुलाई–दिसम्बर योगदान के लिए)
छूट श्रेणियां
- अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षु
- मौसमी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी
पंजीकरण अनिवार्य: Goa के नियोक्ताओं को राज्य श्रम कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण करना होगा और योगदान अर्ध-वार्षिक रूप से जमा करना होगा।