Goa श्रम कल्याण निधि (LWF) 2026

2026 Goa LWF लागू
गोवा श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1986 नियोक्ताओं और कर्मचारियों से श्रमिकों के कल्याण हेतु योगदान अनिवार्य करता है।
शासी अधिनियम
गोवा श्रम कल्याण निधि अधिनियम

Goa LWF योगदान (प्रति कर्मचारी)

योगदाता राशि आवृत्ति टिप्पणी
कर्मचारी ₹6 अर्ध-वार्षिक (जून और दिसम्बर) ₹6 प्रति कर्मचारी प्रति अर्ध-वर्ष
नियोक्ता ₹18 अर्ध-वार्षिक (जून और दिसम्बर) ₹18 प्रति कर्मचारी प्रति अर्ध-वर्ष

आवेदनीयता सीमा

10 या अधिक कर्मचारियों वाले कारखाने और गोवा दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत आने वाले प्रतिष्ठान।

देय तिथि

  • 15 जुलाई (जनवरी–जून योगदान के लिए)
  • 15 जनवरी (जुलाई–दिसम्बर योगदान के लिए)

छूट श्रेणियां

  • अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षु
  • मौसमी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी

पंजीकरण अनिवार्य: Goa के नियोक्ताओं को राज्य श्रम कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण करना होगा और योगदान अर्ध-वार्षिक रूप से जमा करना होगा।

सूचनात्मक सामग्री – कानूनी सलाह नहीं

यह पृष्ठ Goa LWF अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक वैधानिक जानकारी प्रदान करता है। योगदान दरें राज्य सरकार द्वारा संशोधित होती रहती हैं। कोई भी अनुपालन निर्णय लेने से पहले अपने राज्य श्रम कल्याण बोर्ड या योग्य श्रम कानून सलाहकार से सत्यापित करें।

Goa LWF सामान्य प्रश्न

क्या गोवा LWF अधिनियम गोवा में IT कंपनियों पर लागू होता है?
यदि IT/ITES प्रतिष्ठान गोवा दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत आते हैं तो लागू हो सकता है।
गोवा LWF अधिनियम के तहत नियोक्ताओं को कौन से रिकॉर्ड रखने होंगे?
नियोक्ताओं को कर्मचारी रजिस्टर, योगदान रजिस्टर और वेतन रजिस्टर रखना होगा।

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