श्रम कल्याण निधि (LWF) आवेदनीयता जांचक 2026
राज्यवार LWF अधिनियमों के आधार पर जांचें कि क्या आपके प्रतिष्ठान को LWF योगदान देना होगा।
LWF अधिनियम वाले राज्य (14)
इन राज्यों में पंजीकृत प्रतिष्ठानों को LWF योगदान देने की आवश्यकता हो सकती है।
LWF अधिनियम के बिना प्रमुख राज्य
इन राज्यों में स्थित प्रतिष्ठानों पर राज्य LWF अधिनियम लागू नहीं होता। केंद्रीय श्रम कानून (EPF, ESI, Gratuity) लागू होते हैं।
कामगार कल्याण निधि (LWF) को समझना
LWF भारत में एक राज्य-स्तरीय वैधानिक श्रम अनुपालन है। Professional Tax, EPF, ESI और Gratuity के विपरीत (जो अखिल भारतीय हैं), LWF राज्य-दर-राज्य अलग-अलग है। 14 राज्यों ने सक्रिय LWF अधिनियम अधिनियमित किए हैं, जबकि अन्य ने अभी तक ऐसा नहीं किया है।
LWF बनाम Professional Tax: महत्वपूर्ण अंतर
Professional Tax कर्मचारी की आय पर अनुच्छेद 276 के तहत लगाया जाने वाला कर है जो राज्य के राजस्व में जाता है। LWF नियोक्ता और कर्मचारी दोनों द्वारा किया जाने वाला कल्याण निधि योगदान (कर नहीं) है और श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
आधिकारिक संदर्भ
LWF पर व्यापक मार्गदर्शिका
राज्यवार LWF अधिनियमों, योगदान संरचनाओं, अनुपालन दायित्वों और सामान्य गलतफहमियों की गहन समीक्षा।
LWF मार्गदर्शिका पढ़ें →