Madhya Pradesh LWF योगदान (प्रति कर्मचारी)
| योगदाता | राशि | आवृत्ति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| कर्मचारी | ₹10 | अर्ध-वार्षिक | ₹10 प्रति कर्मचारी प्रति अर्ध-वर्ष (₹20 वार्षिक)। |
| नियोक्ता | ₹50 | अर्ध-वार्षिक | ₹50 प्रति कर्मचारी प्रति अर्ध-वर्ष। न्यूनतम ₹2,500 प्रति प्रतिष्ठान। |
आवेदनीयता सीमा
1 या अधिक कर्मचारियों वाला कोई भी प्रतिष्ठान। ₹10,000/माह से अधिक वेतन पाने वाले पर्यवेक्षी/प्रबंधन कर्मचारी योगदान से बाहर।
देय तिथि
- 15 जुलाई (जनवरी–जून अर्ध-वर्ष के लिए)
- 15 जनवरी (जुलाई–दिसम्बर अर्ध-वर्ष के लिए)
छूट श्रेणियां
- अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षु
- ₹10,000/माह से अधिक वेतन पाने वाले पर्यवेक्षी/प्रबंधन कर्मचारी
पंजीकरण अनिवार्य: Madhya Pradesh के नियोक्ताओं को राज्य श्रम कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण करना होगा और योगदान अर्ध-वार्षिक रूप से जमा करना होगा।