मार्च 2026 तक राजस्थान में कोई स्वतंत्र श्रम कल्याण निधि अधिनियम नहीं है। राजस्थान में केंद्रीय कानून (EPF, ESI, ग्रेच्युटी) लागू होते हैं।
शासी अधिनियम
राजस्थान श्रम कल्याण निधि अधिनियम
Rajasthan में कोई LWF अधिनियम लागू नहीं
राजस्थान में राज्य कानून के तहत कोई LWF योगदान आवश्यक नहीं।