केरल में सभी प्रतिष्ठानों पर लागू कोई सामान्य श्रम कल्याण निधि अधिनियम नहीं है। केरल में क्षेत्र-विशिष्ट कल्याण निधि बोर्ड हैं। नियमित कॉर्पोरेट/दुकान कर्मचारियों पर कोई सामान्य LWF योगदान लागू नहीं।
शासी अधिनियम
केरल श्रम कल्याण निधि अधिनियम
Kerala में कोई LWF अधिनियम लागू नहीं
कोई सामान्य LWF अधिनियम लागू नहीं। कुछ उद्योगों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट कल्याण निधि लागू हो सकती है।