Kerala श्रम कल्याण निधि (LWF) 2026

2026 Kerala LWF लागू नहीं
केरल में सभी प्रतिष्ठानों पर लागू कोई सामान्य श्रम कल्याण निधि अधिनियम नहीं है। केरल में क्षेत्र-विशिष्ट कल्याण निधि बोर्ड हैं। नियमित कॉर्पोरेट/दुकान कर्मचारियों पर कोई सामान्य LWF योगदान लागू नहीं।
शासी अधिनियम
केरल श्रम कल्याण निधि अधिनियम

Kerala में कोई LWF अधिनियम लागू नहीं

कोई सामान्य LWF अधिनियम लागू नहीं। कुछ उद्योगों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट कल्याण निधि लागू हो सकती है।

सूचनात्मक सामग्री – कानूनी सलाह नहीं

यह पृष्ठ Kerala LWF अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक वैधानिक जानकारी प्रदान करता है। योगदान दरें राज्य सरकार द्वारा संशोधित होती रहती हैं। कोई भी अनुपालन निर्णय लेने से पहले अपने राज्य श्रम कल्याण बोर्ड या योग्य श्रम कानून सलाहकार से सत्यापित करें।

Kerala LWF सामान्य प्रश्न

क्या केरल में IT/ITES कंपनियों को किसी कल्याण निधि में योगदान देना होगा?
IT प्रतिष्ठान सामान्य LWF के तहत नहीं आते। EPF, ESI और केरल दुकान एवं वणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम का पालन करना होगा।
केरल बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर फंड क्या है?
यह निर्माण श्रमिकों के लिए एक क्षेत्र-विशिष्ट निधि है — सामान्य वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नहीं।

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