मार्च 2026 तक बिहार में कोई स्वतंत्र श्रम कल्याण निधि अधिनियम लागू नहीं है।
शासी अधिनियम
बिहार श्रम कल्याण निधि अधिनियम
Bihar में कोई LWF अधिनियम लागू नहीं
बिहार में राज्य LWF अधिनियम के तहत कोई कटौती आवश्यक नहीं।