EPF निकासी पात्रता जांचक — पूर्ण और आंशिक निकासी नियम
पूर्ण बनाम आंशिक EPF निकासी
पूर्ण निकासी आपका EPF खाता पूरी तरह बंद कर देती है। यह केवल सेवानिवृत्ति (58+), स्थायी विकलांगता, या इस्तीफे के बाद 2 महीने की निरंतर बेरोजगारी पर अनुमत है। आंशिक निकासी रोजगार के दौरान विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुमत है।
EPF निकासी पर TDS — धारा 192A
यदि:
- EPF निकासी राशि ₹50,000 से अधिक है, और
- सदस्य के पास 5 वर्ष से कम की निरंतर सेवा है
तो 10% TDS काटा जाता है। यदि आपकी कुल वार्षिक आय मूल छूट सीमा से कम है तो Form 15G (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 15H) जमा करके TDS से बचा जा सकता है।
EPF बनाम EPS — दो अलग खाते
आपके 12% PF योगदान का पूरा हिस्सा EPF खाते में जाता है। नियोक्ता का 12% इस प्रकार है: 8.33% EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) में और 3.67% EPF में।
EPFO यूनिफाइड पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दावा
सभी EPF दावे unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर ऑनलाइन दाखिल किए जा सकते हैं यदि आपका UAN सक्रिय है, आधार लिंक है और बैंक खाता सत्यापित है। ऑनलाइन दावे आमतौर पर 3–7 कार्य दिवसों में निपटाए जाते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या मैं नौकरी करते हुए PF निकाल सकता हूं?
आप रोजगार के दौरान केवल विशिष्ट उद्देश्यों (चिकित्सा, आवास, विवाह/शिक्षा) के लिए आंशिक निकासी कर सकते हैं। पूर्ण निकासी के लिए इस्तीफा, सेवानिवृत्ति (58+) या स्थायी विकलांगता आवश्यक है। इस्तीफे के बाद पूरा PF दावा करने के लिए 2 महीने इंतजार करना होगा।
Form 19 और Form 31 में क्या अंतर है?
Form 19 नौकरी छोड़ने पर अंतिम निपटान (पूर्ण PF निकासी) के लिए है। Form 31 रोजगार के दौरान आंशिक निकासी के लिए है। Form 10C EPS (पेंशन) निकासी या स्कीम सर्टिफिकेट के लिए है।
EPF निकासी जमा करने के बाद कितना समय लगता है?
EPFO यूनिफाइड पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दावे आमतौर पर 3–7 कार्य दिवसों में निपटाए जाते हैं। भौतिक दावे 2–4 सप्ताह ले सकते हैं।
क्या EPF निकासी कर योग्य है?
यदि आप 5 वर्ष की निरंतर सेवा के बाद EPF निकालते हैं, तो राशि पूरी तरह कर-मुक्त है। 5 वर्ष से पहले और ₹50,000 से अधिक निकालने पर धारा 192A के तहत 10% TDS काटा जाता है।