Odisha श्रम कल्याण निधि (LWF) 2026

2026 Odisha LWF लागू
ओडिशा श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1996 ओडिशा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा प्रशासित है। योगदान अर्ध-वार्षिक रूप से एकत्र किया जाता है।
शासी अधिनियम
ओडिशा श्रम कल्याण निधि अधिनियम

Odisha LWF योगदान (प्रति कर्मचारी)

योगदाता राशि आवृत्ति टिप्पणी
कर्मचारी ₹6 अर्ध-वार्षिक (जून और दिसम्बर) ₹6 प्रति कर्मचारी प्रति अर्ध-वर्ष
नियोक्ता ₹12 अर्ध-वार्षिक (जून और दिसम्बर) ₹12 प्रति कर्मचारी प्रति अर्ध-वर्ष

आवेदनीयता सीमा

20 या अधिक श्रमिकों वाले कारखाने और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठान।

देय तिथि

  • 15 जुलाई (जनवरी–जून योगदान के लिए)
  • 15 जनवरी (जुलाई–दिसम्बर योगदान के लिए)

छूट श्रेणियां

  • अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षु
  • 20 से कम श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान

पंजीकरण अनिवार्य: Odisha के नियोक्ताओं को राज्य श्रम कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण करना होगा और योगदान अर्ध-वार्षिक रूप से जमा करना होगा।

सूचनात्मक सामग्री – कानूनी सलाह नहीं

यह पृष्ठ Odisha LWF अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक वैधानिक जानकारी प्रदान करता है। योगदान दरें राज्य सरकार द्वारा संशोधित होती रहती हैं। कोई भी अनुपालन निर्णय लेने से पहले अपने राज्य श्रम कल्याण बोर्ड या योग्य श्रम कानून सलाहकार से सत्यापित करें।

Odisha LWF सामान्य प्रश्न

क्या ओडिशा LWF IT और सेवा प्रतिष्ठानों पर लागू होता है?
IT और सेवा क्षेत्र के लिए कवरेज राज्य सरकार की अधिसूचनाओं पर निर्भर है।
क्या ओडिशा LWF सभी कर्मचारियों के लिए समान है?
हाँ, एक समान योगदान (₹6 कर्मचारी, ₹12 नियोक्ता) लागू होता है।

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