Punjab LWF योगदान (प्रति कर्मचारी)
| योगदाता | राशि | आवृत्ति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| कर्मचारी | ₹10 | मासिक (महीने के अंतिम दिन तक) | ₹10 प्रति कर्मचारी प्रति माह (₹60 प्रति अर्ध-वर्ष)। |
| नियोक्ता | ₹40 | मासिक (महीने के अंतिम दिन तक) | ₹40 प्रति कर्मचारी प्रति माह (कर्मचारी हिस्से का 4 गुना)। |
आवेदनीयता सीमा
पंजाब दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम या फैक्ट्रीज अधिनियम के तहत 20 या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान।
देय तिथि
- 15 अप्रैल (अक्टूबर–मार्च अर्ध-वर्ष रिटर्न)
- 15 अक्टूबर (अप्रैल–सितम्बर अर्ध-वर्ष रिटर्न)
- नोट: योगदान प्रत्येक माह के अंतिम दिन तक मासिक जमा होता है
छूट श्रेणियां
- अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षु
- 20 से कम श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान
पंजीकरण अनिवार्य: Punjab के नियोक्ताओं को राज्य श्रम कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण करना होगा और योगदान अर्ध-वार्षिक रूप से जमा करना होगा।