Punjab श्रम कल्याण निधि (LWF) 2026

2026 Punjab LWF लागू
पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा प्रशासित है। पंजाब में भारत के सबसे अधिक LWF योगदान दरें हैं। योगदान मासिक किया जाता है।
शासी अधिनियम
पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम

Punjab LWF योगदान (प्रति कर्मचारी)

योगदाता राशि आवृत्ति टिप्पणी
कर्मचारी ₹10 मासिक (महीने के अंतिम दिन तक) ₹10 प्रति कर्मचारी प्रति माह (₹60 प्रति अर्ध-वर्ष)।
नियोक्ता ₹40 मासिक (महीने के अंतिम दिन तक) ₹40 प्रति कर्मचारी प्रति माह (कर्मचारी हिस्से का 4 गुना)।

आवेदनीयता सीमा

पंजाब दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम या फैक्ट्रीज अधिनियम के तहत 20 या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान।

देय तिथि

  • 15 अप्रैल (अक्टूबर–मार्च अर्ध-वर्ष रिटर्न)
  • 15 अक्टूबर (अप्रैल–सितम्बर अर्ध-वर्ष रिटर्न)
  • नोट: योगदान प्रत्येक माह के अंतिम दिन तक मासिक जमा होता है

छूट श्रेणियां

  • अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षु
  • 20 से कम श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान

पंजीकरण अनिवार्य: Punjab के नियोक्ताओं को राज्य श्रम कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण करना होगा और योगदान अर्ध-वार्षिक रूप से जमा करना होगा।

सूचनात्मक सामग्री – कानूनी सलाह नहीं

यह पृष्ठ Punjab LWF अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक वैधानिक जानकारी प्रदान करता है। योगदान दरें राज्य सरकार द्वारा संशोधित होती रहती हैं। कोई भी अनुपालन निर्णय लेने से पहले अपने राज्य श्रम कल्याण बोर्ड या योग्य श्रम कानून सलाहकार से सत्यापित करें।

Punjab LWF सामान्य प्रश्न

पंजाब में नियोक्ता का LWF योगदान कर्मचारी के हिस्से का 4 गुना क्यों?
पंजाब सरकार की अधिसूचना के अनुसार नियोक्ता 4:1 के अनुपात में योगदान देता है।
क्या पंजाब LWF चंडीगढ़ के प्रतिष्ठानों पर लागू होता है?
नहीं। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब LWF अधिनियम के तहत नहीं आता।

अन्य राज्य जांचें

Andhra Pradesh Chhattisgarh Delhi Goa Gujarat Haryana सभी राज्य देखें →

भारत में LWF की व्यापक मार्गदर्शिका

सभी राज्यों के LWF अधिनियम, योगदान, अनुपालन दायित्व और सामान्य गलतफहमियों को समझें।

LWF मार्गदर्शिका पढ़ें →