मार्च 2026 तक, उत्तर प्रदेश में कोई स्वतंत्र श्रम कल्याण निधि अधिनियम लागू नहीं है। UP के प्रतिष्ठानों पर LWF योगदान की कोई बाध्यता नहीं है।
शासी अधिनियम
उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम
Uttar Pradesh में कोई LWF अधिनियम लागू नहीं
उत्तर प्रदेश में LWF लागू नहीं है। राज्य LWF अधिनियम के तहत कोई कटौती आवश्यक नहीं।