मार्च 2026 तक उत्तराखंड में कोई स्वतंत्र श्रम कल्याण निधि अधिनियम नहीं है।
शासी अधिनियम
उत्तराखंड श्रम कल्याण निधि अधिनियम
Uttarakhand में कोई LWF अधिनियम लागू नहीं
उत्तराखंड में राज्य कानून के तहत कोई LWF योगदान आवश्यक नहीं।