West Bengal श्रम कल्याण निधि (LWF) 2026

2026 West Bengal LWF लागू
पश्चिम बंगाल श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1974 पश्चिम बंगाल श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा प्रशासित है। यह फंड सांस्कृतिक केंद्र, पहाड़ी इलाकों में छुट्टी घर और शैक्षिक ऋण का समर्थन करता है।
शासी अधिनियम
पश्चिम बंगाल श्रम कल्याण निधि अधिनियम

West Bengal LWF योगदान (प्रति कर्मचारी)

योगदाता राशि आवृत्ति टिप्पणी
कर्मचारी ₹3 अर्ध-वार्षिक (15 जुलाई और 15 जनवरी) ₹3 प्रति कर्मचारी प्रति अर्ध-वर्ष। 1 जनवरी 2024 से प्रभावी।
नियोक्ता ₹30 अर्ध-वार्षिक (15 जुलाई और 15 जनवरी) ₹30 प्रति कर्मचारी प्रति अर्ध-वर्ष (10 गुना)। ₹6 से संशोधित, 1 जनवरी 2024 से।

आवेदनीयता सीमा

कारखाने, मोटर परिवहन/ट्रामवे उपक्रम और 10 या अधिक व्यक्तियों वाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठान। ₹1,600/माह से अधिक कमाने वाले प्रबंधन/पर्यवेक्षी कर्मचारी बाहर।

देय तिथि

  • 15 जुलाई (जनवरी–जून अर्ध-वर्ष के लिए)
  • 15 जनवरी (जुलाई–दिसम्बर अर्ध-वर्ष के लिए)

छूट श्रेणियां

  • अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षु
  • ₹1,600/माह से अधिक कमाने वाले प्रबंधन/पर्यवेक्षी कर्मचारी
  • 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान

पंजीकरण अनिवार्य: West Bengal के नियोक्ताओं को राज्य श्रम कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण करना होगा और योगदान अर्ध-वार्षिक रूप से जमा करना होगा।

सूचनात्मक सामग्री – कानूनी सलाह नहीं

यह पृष्ठ West Bengal LWF अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक वैधानिक जानकारी प्रदान करता है। योगदान दरें राज्य सरकार द्वारा संशोधित होती रहती हैं। कोई भी अनुपालन निर्णय लेने से पहले अपने राज्य श्रम कल्याण बोर्ड या योग्य श्रम कानून सलाहकार से सत्यापित करें।

West Bengal LWF सामान्य प्रश्न

पश्चिम बंगाल LWF फंड से कौन सी सुविधाएँ मिलती हैं?
WBLWB दीघा जैसे छुट्टी घर, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शैक्षिक छात्रवृत्ति संचालित करता है।
क्या कोलकाता की IT/ITES कंपनियाँ WB LWF के तहत आती हैं?
WB दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1963 के तहत पंजीकृत और 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान आमतौर पर कवर होंगे।

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